प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0: ₹1.80 लाख की होम लोन ब्याज सब्सिडी की गाइडलाइंस जारी, मध्यम वर्ग को 4% की सीधी राहत
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' (PMAY-U 2.0) के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और 9 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% की दर से अधिकतम ₹1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

पीएमएवाई शहरी 2.0 में होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी शुरू
शहरी क्षेत्र में अपने सपनों का पक्का मकान खरीदने या बनाने की चाह रखने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय राहत की रूपरेखा तय कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत होने वाले सभी पात्र आवासीय गृह ऋणों पर यह सब्सिडी प्रभावी होगी।
पात्रता और आय सीमा के स्पष्ट मानक
योजना के तहत तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है, निम्न आय वर्ग (LIG) ₹3 लाख से ₹6 लाख तक, और मध्यम आय वर्ग (MIG) ₹6 लाख से ₹9 लाख तक। अनिवार्य शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के नाम पर देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
5 वार्षिक किश्तों में सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी राशि
योजना के तहत अधिकतम ₹35 लाख तक के मूल्य वाले और 120 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाले मकान मान्य होंगे। बैंक से अधिकतम ₹25 लाख तक का लोन लिया जा सकता है, जिसमें से पहले ₹8 लाख के ऋण पर 4% की दर से 12 साल की अवधि के लिए सब्सिडी की गणना होगी। कुल ₹1.80 लाख तक की यह राहत 5 वार्षिक किश्तों में डीबीटी के जरिए सीधे ऋण खाते में जमा की जाएगी, जिससे मासिक ईएमआई काफी कम हो जाएगी।
🔗सत्यापित स्रोत एवं संदर्भ (Verified Sources)
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA):https://mohua.gov.in
- PMAY-Urban Official Mission Portal:https://pmaymis.gov.in