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योजना•प्रकाशित: 1 नवंबर 2026 को 09:15 am बजे•योजना डेस्क, ज़ोरदार ख़बर

पेंशन धारकों के लिए नया नियम: PFRDA ने NPS और यूपीएस माइग्रेशन के नए दिशानिर्देश किए लागू

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 नवंबर 2026 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सब्सक्राइबर्स के लिए संशोधित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश लागू किए हैं। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑटो-चॉइस इनवेस्टमेंट ऑप्शन और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) का आसान प्रमाणीकरण शामिल है।

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन योजना के नए नियम

पीएफआरडीए ने 1 नवंबर से पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए नियम आसान किए

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और आम नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पेंशन कोष नियामक PFRDA ने 1 नवंबर 2026 से नए दिशानिर्देशों को प्रभावी बना दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) और मौजूदा 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (NPS) के बीच चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नोडल कार्यालयों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।

जीवन प्रमाण पत्र के लिए बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन

नवंबर माह को देश भर में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। PFRDA ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक शाखा जाए बिना अपने स्मार्टफोन के कैमरे और 'आधार फेस आरडी' ऐप का उपयोग करके घर बैठे ही कुछ सेकंड में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इन्वेस्टमेंट चॉइस और इक्विटी एलोकेशन में लचीलापन

गैर-सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर के एनपीएस अंशधारकों को अब इक्विटी (Class E) में 75% तक निवेश का विकल्प अधिक उम्र तक बनाए रखने की छूट दी गई है। साथ ही टियर-2 खातों से निकासी की प्रक्रिया को टी+1 कार्यदिवस में निपटाने के निर्देश पेंशन फंड प्रबंधकों को दिए गए हैं।

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